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जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी दफ्तर में पेशी आज, पेश होने पर संशय बरकरार - रांची ईडी कार्यालय

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी के दफ्तर जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. हालांकि उनके आज भी पेश होने पर संशय है. Hemant Soren will appear in ED office today

Hemant Soren will appear in ED office today
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी दफ्तर में पेशी आज

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 4, 2023, 7:11 AM IST

रांचीः जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए आज (4 अक्टूबर) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है. ईडी ने पांचवीं बार नोटिस जारी कर उन्हें 4 अक्टूबर को बुलाया है. हालांकि यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी मुख्यमंत्री ईडी के कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे. वहीं ईडी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है.

ये भी पढ़ेंः ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को तैयार, सीएम के जाने पर संशय बरकरार

ईडी की तैयारीःईडी ने अपने पांचवें समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 अक्टूबर को सुबह साढ़े दस बजे कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है. उनसे रांची में हुए जमीन घोटाले में पूछताछ की जाएगी. इसे लेकर ईडी ने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है. ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सीआरपीएफ की भी तैनाती की जाएगी. हालांकि कम ही उम्मीद है कि सीएम आज भी ईडी के सामने पेश होंगे, क्योंकि आज उन्हें पलामू दौरे पर जाना है. जहां से वो शाम तक वापस आ पाएंगे. वहीं सीएम की तरफ से हाइकोर्ट में दाखिल याचिका पर सबकी नजर है.

जाने क्या है मामलाःबता दें कि रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में हुई जमीन खरीद-बिक्री मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है. यहां कुल 8.50 एकड़ जमीन का सौदा हुआ है. इस जमीन से संबंधित कागजात राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले थे. जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है. इन दस्तावेजों की जांच के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा था.

यह पांचवीं बार है जब ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दफ्तर बुलाया है. इससे पहले ईडी ने उन्हें 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर और 23 सितंबर को बुलाया था. किसी भी नोटिस पर मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली. फिलहाल उन्होंने अपनी याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की है. जिसमें ईडी के अधिकारों को चुनौती दी गई है.

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