रांची:जमीन घोटाले मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. सेना की जमीन गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में में छवि रंजन पहले से ही जेल में बंद हैं. अब उनके ऊपर सदर थाना अंतर्गत चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन का गलत तरीके से पेपर बनाने का भी आरोप है. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनका बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है.
रांची पीएमएलए कोर्ट से निलंबित आईएएस छवि रंजन को राहत नहीं, चेशायर होम जमीन घोटाला मामले में छवि रंजन का बेल रिजेक्ट - रांची न्यूज
रांची में चेशयार होम की एक एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद-बिक्री मामले में पीएमएलए कोर्ट ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. गुरुवार को मामले में अदालत में सुनवाई हुई थी. शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. Chhavi Ranjan bail rejected from PMLA court.
Published : Nov 3, 2023, 8:16 PM IST
गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया थाःगुरुवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व डीसी छवि रंजन के बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है.
छवि रंजन ने कोर्ट से किया था बेल देने का आग्रहः रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की तरफ से उनके वकील अभिषेक चौधरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को इस केस में बेल मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेगुनाह हैं. इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि छवि रंजन को बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रांची में हुए जमीन घोटाले में छवि रंजन की संलिप्तता पाई गई है.दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीएन राय ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था. जिस पर शुक्रवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए छवि रंजन का बेल रिजेक्ट कर दिया है.
चार मई 2023 से छवि रंजन जेल में बंद हैंः बता दें कि सेना की जमीन को गलत तरीके से बेचे जाने के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पहले से ही जेल में बंद हैं. वह 4 मई 2023 से ही इस मामले में जेल में बंद हैं. अब देखने वाली बात होगी कि सिविल कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद छवि रंजन को अब उच्च अदालत से कब तक बेल मिल पाता है.