रांची:राजधानी में मजहबी गतिविधियों में शामिल होकर वीजा शर्तों के उल्लंघन करने समेत कई अन्य आरोपों में जेल में बंद तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गई है. दरअसल, इसी कड़ी में मामले रांची पुलिस ने मामले की जांच को पूरा करते हुए, कुल 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने, टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्म प्रचार प्रसार करने, महामारी अधिनियम को लेकर सरकारी आदेशों नियमों का उल्लंघन करने, महामारी को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.
हिंदपीढ़ी थाना ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271 द फॉरेनर्स एक्ट 19 46 की धारा 13 14 (बी)(सी) और द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत रिमांड में लेकर 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है. जिस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने संज्ञान लिया है. साथ ही सभी आरोपियों की उपस्थिति के लिए 6 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. विदेशी नागरिकों पर जो आरोप लगे हैं, इनके साबित होने की स्थिति में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को कारावास के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है.
इसे भी पढ़ें:-सीएम हेमंत सोरेन का बाबूलाल मरांडी पर पलटवार, कहा- नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है
तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी
1. सिति आयशा विनती दाउद, मलेशिया
2. नुरू राशिद विनति तोमादी, मलेशिया
3. नूर हयाती विनती अहमद, मलेशिया
4. राशिद अनी मजिहा, मलेशिया
5. नूर कामरुजामा बिन एवीडी रहमान, मलेशिया
6. माहाजीर बीन खामिस, मलेशिया
7. मोहाद शफीक बिन मतीसा, मलेशिया
8. मो अजीम, मलेशिया
9. जाहेद कबीर, लंदन
10. महासीन अहमद, UK
11. काजी दिलावर, UK
12. फारूख अलवर, वेस्टइंडीज
13. मो मुसा जालवा, जांबिया
14. मो शैफुक इस्लाम, हॉलैंड
15. शिपहाब हुसैन, लंदन
16. नदीम खान, त्रिनदाद
17. फरमिंग सेसे, जांबिया
विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत में थे आरोपी
यह सभी 17 विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत में थे और राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 20 मार्च को बड़ी मस्जिद से गिरफ्तार कर खेलगांव में बने क्वॉरेंटाइन सेंटर भेज दिया था. जिसके बाद तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों में से मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाए गए थे.
चार बार दायर की याचिका
जेल से निकलने के लिए तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों ने चार बार याचिका दाखिल की. पहली बार 11 मई को जमानत याचिका दाखिल की और 12 मई को अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद 27 मई को जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने 8 जून को खारिज कर दिया. समय पर चार्ट शीट जमा नहीं होने का हवाला देते हुए 11 जून को याचिका दाखिल की गई. जिसे कोर्ट ने 12 जून को खारिज कर दी जांच अधिकारी ने 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी थी.