रांचीः झारखंड स्वास्थ्य विभाग (Jharkhand Health Department) ने होम आइसोलेशन (Home Isolation) गाइडलाइन में बदलाव किया है. इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने पत्र जारी कर सभी जिले के डीसी को आदेश दिया. पत्र में आदेश दिया गया कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर संक्रमित को होम आइसोलेशन (Home Isolation) की छूट नहीं होगी. अब उसे कोविड अस्पताल (Covid Hospital) में रहना होगा.
होम आइसोलेशन गाइडलाइन में बदलाव, संक्रमित पाए जाने पर अब कोविड केयर सेंटर में रहना होगा
झारखंड स्वास्थ्य विभाग (Jharkhand Health Department) ने होम आइसोलेशन (Home Isolation) गाइडलाइन में बदलाव किया है. अब राज्य में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर संक्रमित को कोविड केयर सेंटर (Covid Care Center) में रहना होगा.
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अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह के पत्र से साफ है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में होम आइसोलेशन में रहना पड़े तो इसके लिए उसे जिले के डीसी से इजाजत लेनी होगी.
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीसी को यह भी निर्देश दिया कि अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके कांटेक्ट में आए लोगों की 24 घंटे में ट्रेसिंग की जाए. इसके साथ ही सभी को आइसोलेट कर कोरोना टेस्ट कराया जाए.