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रांची: हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज, सीबीआई कोर्ट में अलग-अलग मामलों में हुई सुनवाई,

रांची में बुधवार को सीबीआई कोर्ट में कई मामलों पर सुनवाई की गई है. यह सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है. साथ ही बहू की हत्या मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

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Published : Jul 8, 2020, 5:58 PM IST

रांची:बुधवार कोसीबीआई कोर्ट में अलग-अलग मामले पर सुनवाई की गई है. इसमें मनी लाउंड्रिंग के आरोपी की एबीपी पर आंशिक सुनवाई हुई. साथ ही हत्या मामले में सास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.

फ्लैट एवं जमीन देने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ऐंठकर मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में चार्जशीटेड, संजीवनी बिल्डकॉन के पूर्व स्टाफ सह स्मार्ट पीपुल्स डेलवपर्स के निदेशक राम प्रताप वर्मा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) पर सुनवाई हुई.

ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस सुनी. हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई निर्धारित की है. 65.48 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग के आरोप में इसी महीने चार्टशीट दाखिल की थी, जिसमें संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी, उसकी दोनों पत्नी, श्याम किशोर गुप्ता समेत 8 आरोपी नामजद हैं.

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हत्या मामले में सुनवाई
वहीं दूसरे मामले में अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या मामले में नामजद शनिचरिया भगत की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी गई. आरोपी पर बहू की हत्या करने का आरोप है. इस मामले में चान्हो थाना में कांड संख्या 2/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बीते जनवरी महीने में हत्या कर लाश को छिपा दिया गया था. आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने बीते 8 जून को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

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