रांची:फर्जी कागज के आधार पर झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये लोन लेने के आरोपी व्यवसायी संजय डालमिया को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
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संजय डालमिया को जमानत
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में को-ऑपरेटिव बैंक से फ्रॉड कर करोड़ों का लोन लेने के आरोपी संजय डालमिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. इस सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, एसीबी के अधिवक्ता ने अपने-अपने पक्ष से कोर्ट को अवगत कराया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट की सभी शर्तों को मानते हुए जमानत की गुहार लगाई गई. जबकि एसीबी के अधिवक्ता ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी संजय डालमिया को सशर्त जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने संजय डालमिया को 85 लाख रुपया जमा करने और अन्य शर्तों के पालन का भी आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 22 अगस्त 2019 को सरायकेला थाने में 5 करोड़ और 33 करोड़ के घोटाले के संबंध में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दोनों ही मामले की जांच सीआईडी को दी गई थी. जिसे बाद में एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया था. इस संबंध में सरायकेला के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपति, सहायक पद पर कार्यरत मदन लाल प्रजापति, तत्कालीन मैनेजर वीरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय चाईबासा में पदस्थापित एजीएम तत्कालीन लेखाकार शंकर बंधोपाध्याय, चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन एमडी मनोज नाथ शाहदेव, तत्कालीन एमजी मुख्यालय संजीव सैनी, बृजेंद्र नाथ और संजय कुमार डालमिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले में संजय कुमार डालमिया की ओर से हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया.