रांची:सात हजार रुपये रिश्वत मामले में आरोपी लोहरदगा के राजस्व कर्मचारी कुश कुमार तिवारी की अपील याचिका हाई कोर्ट ने स्वीकृत कर ली है. निचली अदालत से दी गई जमानत को भी स्वीकृति दे दी है. साथ ही अदालत ने मामले में लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. रिपोर्ट आने के बाद मामले की आगे सुनवाई की जाएगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने घूस लेने के मामले में लोहरदगा के राजस्व कर्मचारी की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली है, साथ ही लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.