रांची:अगर आप किसी प्रेस में है या फिर पुलिस में तो अपने वाहन के आगे प्रेस या पुलिस नहीं लिख सकते. राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ियों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस, प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है.
वाहन के अंदर भी लिखने पर मनाही
वाहन के शीशे के अंदर भी किसी तरह के बोर्ड, पट्ट या किसी शब्द का उल्लेख नहीं किए जाने का आदेश जारी किया गया है. सरकार के परिवहन विभाग ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े लोगों को नेम प्लेट और बोर्ड लगाने की छूट दी है. किसी भी परिस्थिति में नेम प्लेट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर ढंका नहीं होना चाहिए. नेम प्लेट का आकार छह इंच से अधिक नहीं होना चाहिए. विधायिका के लिए हरा, न्यायपालिक, वैधानिक आयोग, कार्यापालिका और केंद्रीय कार्यालय के लिए लाल और विधि व्यवस्था संधारण व प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए नीला रंग का बोर्ड लगाना होगा.
यह भी पढ़ें:झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू कराना आसान नहीं, राज्य सरकार नहीं दिखा रही कोई रुचि
किस किस को मिली है छूट-
विधायिका
- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी, झारखंड राज्य के लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा सदस्य, विधानसभा समितियों के सभापति, सताधारी दल के मुख्य सचेतक, मान्यता प्राप्त विपक्षी दलों के सचेतक, संविधान के 11वीं व 12वीं अनुसूची के अंतर्गत गठित पंचायती राज्य व्यवस्था के अध्यक्ष, नगर निकायों के अध्यक्ष, मंत्रिमंडल सचिवालय व स्टेट प्रोटॉकॉल के तहत आने वाली गाड़ियां