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सीएम के काफिले पर हमले के आरोपी को लगा बड़ा झटका, भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज

Accused Bhairav ​​Singh bail plea dismissed from ranchi civil court
आरोपी भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से लगा बड़ा झटका

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Published : Mar 23, 2021, 3:35 PM IST

Updated : Mar 23, 2021, 9:03 PM IST

15:25 March 23

आरोपी भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से लगा बड़ा झटका

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक

रांची: मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा. AJC-1 एके मिश्रा की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

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76 लोगों को बनाया गया है नामजद अभियुक्त 

भाजयुमो नेता शशांक राज और अमृत रमन को मिली जमानत. निचली अदालत से बेल रिजेक्ट होने के बाद एडिशनल जुडिशल कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई गई थी. इस मामले में अब तक लगभग तीन दर्जन लोगों को जमानत मिल चुकी है. 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिला पर हमला हुआ था. मामले में रांची पुलिस ने 76 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है. पुलिस के दबिश के बीच भैरव सिंह और शशांक राज ने खुद को कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था. 

Last Updated : Mar 23, 2021, 9:03 PM IST

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