रांचीः झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और जेवीएम नेता बंधु तिर्की बुधवार देर शाम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से बाहर निकले. बाहर निकलने के साथ ही जेवीएम कार्यकर्ता और बंधु के समर्थकों ने जेल के बाहर उनका स्वागत किया.
सशर्त मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने बंधु तिर्की को सशर्त जमानत प्रदान की है. कोर्ट ने जमानत की शर्त रखी है कि, वह कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जा सकते और गवाहों को प्रभावित करते पाए गए तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला और पत्थलगड़ी मामले में उन्हें जमानत मिली है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पूरे 85 दिनों के बाद जेल से बाहर निकले हैं. राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में फंसे पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की को एसीबी की टीम ने 4 सितंबर को रांची सिविल कोर्ट से सीबीआई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था. बंधु तिर्की सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में गवाही देने पहुंचे थे, बाहर निकलते ही एसीबी के टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर घंटों पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था.
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