रांचीःझारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा. इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी प्रकार की रैली, जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है. डीसी सह जिला दंडाधिकारी और एसएसपी ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है.
23 मार्च तक विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में जुलूस पर प्रतिबंध, सदर एसडीओ ने जारी की निषेधाज्ञा
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा. इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी प्रकार की रैली, जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है. डीसी सह जिला दंडाधिकारी और एसएसपी ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है.
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इस आदेश के तहत उस क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आयोजित नहीं किए जा सकेंगे. इसके तहत सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में सदर एसडीओ की ओर से निषेधाज्ञा जारी की गई है. यह निषेधाज्ञा 26 फरवरी के प्रातः 06ः00 बजे से 23 मार्च तक रात्रि 10ः00 बजे तक लागू रहेगा.
इन पर प्रतिबंध
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों,कर्मचारियों और धार्मिक और अंतेष्टि कार्यक्रम को छोड़कर उस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना.
किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों,कर्मचारियों को छोड़कर).
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, पिस्टल, बम, बारूद लेकर निकलना या चलना.
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला लेकर निकलना या चलना.
किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना.