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प्रेम प्रकाश को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, कोर्ट ने जवाब देने के लिए ईडी को दिया समय - रांची न्यूज

कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका (Bail petition of Prem Prakash) पर झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई हुई. ईडी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. अब तीन हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी.

Bail petition of businessman Prem Prakash
Bail petition of Prem Prakash

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Published : Dec 1, 2022, 8:46 PM IST

रांची:झारखंड के चर्चित कारोबारी खनन घोटाला और ईडी कार्रवाई से जुड़े प्रेम प्रकाश को फिलहाल जमानत के लिए इंतजार करना होगा. प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका (Bail petition of Prem Prakash) पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत ईडी के आग्रह पर मामले में जवाब पेश करने का समय दिया है. अदालत ने ईड को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है, तब तक के लिए जमानत याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अदालत से जमानत की गुहार लगाई गई. वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता ने उनकी जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है. ऐसे मामले में जमानत नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें मामले में जवाब पेश करना है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दिया.

उल्लेखनीय है कि ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पूर्व में खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया है. ईडी पूर्व में ही प्रेम प्रकाश से दो बार 6- 6 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है.

ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी. इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोय़ला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे.

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