झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली, विस्तृत सुनवाई 11 जनवरी को

झारखंड हाई कोर्ट में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो (Hearing Postpone In Jharkhand High Court) सकी. अदालत अब मामले की सुनवाई 11 जनवरी को करेगी.

Assistant Town Planner Appointment Case
Jharkhand High Court

By

Published : Jan 4, 2023, 9:26 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर अपील याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, जो टल (Hearing Postpone In Jharkhand High Court) गई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है. पूर्व में मामले में झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था. एकल पीठ के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी मामले पर सुनवाई होनी है. देखना अहम होगा की डबल बेंच एकल पीठ के आदेश पर अपनी मुहर लगाती है या उसे खारिज करती है.

ये भी पढे़ं-झारखंड सरकार को हाई कोर्ट से झटका, जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को किया रद्द

स्वप्निल मयूरेश ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की हैः इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल (Appeal Filed Against Single Bench Order) की है. याचिका में कहा गया है कि परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं था. विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी. नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है. ऐसे में इनका परीक्षाफल रद्द किया जाए.

अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने नियुक्ति के लिए निकाला था विज्ञापनः बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति (Assistant Town Planner Appointment Case) के लिए विज्ञापन निकाला था. मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी थी. इस मामले में एकल पीठ ने टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details