रांची: झारखंड में एक प्रचलित कहावत है कि भगवान मिलना आसान है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है. कुछ ऐसी ही स्थिति झारखंड राज्य गठन के बाद से देखने को मिल रही है. राज्य सरकार की कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया बगैर न्यायालय के हस्तक्षेप और विवादों के संपन्न नहीं होता है. उदाहरण के तौर पर सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त परीक्षा को ही लें, जो हाल ही में एक बार फिर से जेएसएससी के द्वारा निकाली गई है. इस संबंध में विज्ञापन सबसे पहले 2015 में निकाला गया था. पीटी परीक्षा आयोजित होने के पश्चात तकनीकी कारण बताकर इसे रद्द कर दी गई. इसके बाद से लगातार आठ वर्षों तक विभिन्न कारणों से न तो परीक्षा हुई और न ही नियुक्ति. हालांकि जेएसएससी ने एक बार फिर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है.
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कभी उम्र सीमा तो कभी झारखंड से मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता से फंसा पेचः वर्ष 2019 में फिर से विज्ञापन निकाला गया और 2015 में आवेदन देनेवाले अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट और परीक्षा शुल्क से राहत देते हुए वर्ष 2019 में फिर से विज्ञापन निकाला गया. राज्य से ही मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता के बाद नियमावली में संशोधन हुआ तो एक बार फिर यह परीक्षा रद्द कर दी गई. 2021 में फिर आवेदन मांगे गए. जिसमें उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं होने से अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की अपील को सही मानते हुए जेएसएससी को 2015 और 2019 में आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका देने के लिए फॉर्म भरने की अनुमति देने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के आदेश पर जेएसएससी ने आवेदन की तारीख बढ़ाते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया. सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयोग के द्वारा सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त परीक्षा 2021 की परीक्षा 21 जनवरी, 22 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी 2022 को आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले नियोजन नीति 2021 जिसमें झारखंड से मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता का प्रावधान था. इस कारण यह नियम हाईकोर्ट से निरस्त होने के कारण एक बार फिर विज्ञापन रद्द करना पड़ा.
उम्र सीमा को लेकर बढ़ सकता है विवादःपिछले आठ वर्षों से चल रही इस नियुक्ति प्रक्रिया में कई तरह के पेच अभी भी हैं. नए सिरे से जारी विज्ञापन में उम्र सीमा को लेकर भी विवाद बढ़ने के आसार हैं. जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है उसका अधिकतम उम्र का कटऑफ 1 अगस्त 2019 रखा गया है. हालांकि 2019 में निकले सामान्य अवस्था तक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा के विज्ञापन में आवेदन कर चुके, वैसे व्यक्ति जो 2015 के बैकलॉग में शामिल रहे हो उन्हें उम्र में छूट देने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा एक अगस्त 2015 , सचिवालय सहायक के लिए एक अगस्त 2019, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए एक अगस्त 2010, प्लानिंग असिस्टेंट के लिए एक अगस्त 2019, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए एक अगस्त 2010, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए एक अगस्त 2010 और अंचल निरीक्षक के लिए एक अगस्त 2010 अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है.