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आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी एजीएम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत - आरोपी एजीएम को हाई कोर्ट से मिली जमानत

भारत सरकार के कार्यालय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (Micro Small and Medium Enterprises) के एजीएम आशुतोष कुमार (AGM Ashutosh Kumar) को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें 65 लाख रुपया जमा करने, जांच में सहयोग करने और अन्य शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत सुविधा देने का आदेश दिया है. आशुतोष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jul 19, 2021, 8:39 PM IST

रांची:झारखंड में स्थित भारत सरकार के कार्यालय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (Micro Small and Medium Enterprises) के एजीएम आशुतोष कुमार (AGM Ashutosh Kumar) को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट ने 65 लाख रुपया जमा करने, जांच में सहयोग करने और अन्य शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत सुविधा देने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के एजीएम आशुतोष कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि, उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए. वह जमानत के हर एक शर्त को स्वीकार करने को तैयार हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता

सीबीआई के अधिवक्ता ने किया आरोपी की जमानत का विरोध

वहीं सीबीआई की ओर से याचिकाकर्ता के जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि, यह एक संगीन मामला है, इसलिए ऐसे मामले में जमानत नहीं दी जाए, जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें 65 लाख रुपया जमा करने की शर्तों पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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आशुतोष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

भारत सरकार के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के एजीएम आशुतोष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है. मामले की सीबीआई जांच चल रही है. उसी मामले में उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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