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पांचवें समन पर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने के बाद सीएम हेमंत के वकील ने एजेंसी को भेजा पत्र, हाईकोर्ट की सुनवाई तक का मांगा वक्त - Jharkhand news

पांचवे नोटिस पर भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे. इस मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने ईडी को पत्र लिख कर जानकारी दी है (CM hemant lawyer sent letter to ED). उन्होंने लिखा कि मामला हाईकोर्ट में है और कोर्ट के फैसले के अनुसार ही सीएम अगला कदम उठाएंगे, इसलिए उन्हें वक्त दिया जाए.

CM hemant lawyer sent letter to ED
CM hemant lawyer sent letter to ED

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 4, 2023, 9:09 PM IST

Updated : Oct 4, 2023, 9:24 PM IST

रांची:जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन ईडी के पांचवें समन पर भी अनुपस्थित रहे. इस बार सीएम की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर और केस के अनुसंधानक देवव्रत झा को पत्र भेजा है. पत्र में अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने लिखा कि उनके मुवक्किल भारत के कानून को मानने वाले नागरिक हैं. ऐसे में हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वह उसके अनुरूप ही काम करेंगे. पत्र में जिक्र है कि मामले की सुनवाई होने तक उन्हें समय दिया जाए.

ये भी पढ़ें:सीएम हेमंत सोरेन की याचिका में त्रुटियों पर बीजेपी के तंज पर जेएमएम का जवाब, कहा- ईडी और हाईकोर्ट का ना बनें प्रवक्ता

डिफेक्ट कर लिया गया दूर, जल्द होगी सुनवाई:हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के द्वारा ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को बताया गया है कि उनके मुवक्किल हेमंत सोरेन के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन 787/23 दर्ज किया गया है. इस याचिका के डिफेक्ट को दूर कर लिए जाने की जानकारी भी अधिवक्ता ने दी है, साथ ही यह भी बताया है कि एजेंसी को इससे जुड़ा नोटिस भी भेजा जा चुका है. अधिवक्ता ने ईडी को जानकारी दी है कि जल्द ही इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है. चूंकि एजेंसी के समन को ही याचिका के जरिए चुनौती दी गई है, याचिका न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में अभी इस मामले में कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाए.

सभी पांच समन पर सीएम रहे अनुपस्थित:रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पहली बार सात अगस्त को समन भेज कर 14 अगस्त को बुलाया था. लेकिन तब पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सीएम ने ईडी को पत्र भेजा था. इसके बाद ईडी ने 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर व 4 अक्टूबर को उपस्थिति के कुल पांच समन भेजे. सीएम ने रिट पिटिशन में ईडी के समन को चुनौती दी है, साथ ही ईडी को पीएमएलए 50 और 63 के तहत मिले अधिकारी को भी चुनौती दी है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में होगी.

Last Updated : Oct 4, 2023, 9:24 PM IST

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