रांची:राजधानी रांची में प्रतिबंधित पान मसाला के बड़े व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके निर्देश बुधवार को उपायुक्त छवि रंजन ने पदाधिकारियों को दिए. साथ ही जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा-2003 के धाराओं का सख्ती से अनुपालन के लिए भी निर्देशित किया.
ये भी पढ़ें-रांचीः तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य, बना देश का पहला नगर निगम
कलक्ट्रेट में तम्बाकू नियंत्रण के लिए गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ता के साथ वर्कशॉप (Workshop for tobacco control in Ranchi Collectorate) के दौरान उपायुक्त ने सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों का सर्वे कराने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि स्कूलों के सौ गज के दायरे के अंदर प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर कोटपा-2003 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में छात्र नशे की चपेट में ने आएं इसके लिए स्कूलों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है. सभी स्कूलों के सर्वे के बाद उन्होंने तंबाकू मुक्त क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है.