रांची: झारखंड पुलिस के एडीजी रैंक के अधिकारी अनुराग गुप्ता का निलंबन सरकार ने खत्म कर दिया है. सोमवार को राज्य सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. निलंबन खत्म होने के बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने भी अनुराग गुप्ता का निलंबन खत्म करने का आदेश जारी किया था.
एडीजी अनुराग गुप्ता का निलंबन खत्म, मुख्यालय में देंगे योगदान
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की ओर से एडीजी अनुराग गुप्ता का निलंबन खत्म करने के बाद अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. एडीजी अनुराग गुप्ता को मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था. इससे पहले राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
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पिछले वर्ष हुए थे निलंबितः राज्य सरकार ने 14 फरवरी को अनुराग गुप्ता को जगन्नाथपुर थाने में दर्ज केस के आधार पर निलंबित कर दिया था. 26 मार्च 2016 को राज्यसभा चुनाव 2016 मामले में तत्कालीन स्पेशल ब्रांच एडीजी अनुराग गुप्ता व तत्कालीन सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों के खिलाफ चुनाव को प्रभावित करने से जुड़ी असंज्ञेय धाराओं में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई थी.
पहले ही मिल चुकी है क्लीन चिटःराज्यसभा चुनाव 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें एडीजी अनुराग गुप्ता भी आरोपी थे. उस समय तत्कालीन प्रभारी डीजी एमवी राव विभागीय कार्रवाई संचालन अधिकारी थे. डीजी एमवी राव ने अपने रिटायरमेंट यानी 30 सितंबर से पूर्व ही सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी. इस रिपोर्ट में एडीजी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी.