रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले विष्णु कुमार की जमानत पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विष्णु कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि लड़की ने निचली अदालत में दिए अपने बयान में कहा है कि दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने थे.
वहीं, अभियुक्त करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है, ऐसे में उसे राहत मिलनी चाहिए. इसके बाद अदालत ने अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी.