रांची: जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा सुनाई गई है. आरोपी रविंद्र महतो को सिविल कोर्ट के पोक्सो की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 4 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा होगी.
रांची: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा, पोक्सो की विशेष अदालत में हुई सुनवाई - Minor molested in Ranchi
रांची के सिविल कोर्ट में पोक्सो की विशेष अदालत में एक नाबालिग से छेड़छाड़ मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने दोषी रविंद्र महतो को तीन साल की सजा सुनाई है, साथ ही 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 20 अक्टूबर 2018 को रविंद्र ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी.
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सोनाहातू थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2018 को एक नाबालिग के साथ रविंद्र महतो ने सरेआम नाबालिग से छेड़छाड़ की थी और उसे ले जाने की कोशिश की. इस मामले के लेकर पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. बाद में रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें रविंद्र महतो को 3 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.