रांची: खूंटी जिला के कर्रा थाना अंतर्गत चर्चित मॉब लिंचिंग मामले के आरोपी परमानंद सिंह और पुष्पराज तिवारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. वहीं, उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें बेल दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मॉब लिंचिंग मामले के आरोपी परमानंद सिंह और पुष्पराज तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत दोनों आरोपी को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. उन्होंने इनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए इन्हें यह सुविधा देने का आदेश दिया है. उन्होंने दोनों आरोपी को 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.
मॉब लिंचिंग के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके भरने का दिया आदेश - मॉब लिंचिंग के आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
मॉब लिंचिंग के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वहीं, अदालत ने दोनों आरोपी को 10-10 हजार के 2 निजी मुचलके भरने और सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.
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बता दें कि 9 अगस्त 2019 को खूंटी के कर्रा में प्रतिबंधित मांस बेचने के कारण कलंतू बार्ला की भीड़ ने लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया था. जब उन्हें कर्रा प्राथमिक उपचार केंद्र ले गया, तो उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया था. उसी मामले में कर्रा थाना में मामला दर्ज किया गया. जिसमें परमानंद सिंह पुष्पराज और अन्य को आरोपी बनाया गया. उसी मामले में दोनों को 26 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे लोग जेल में हैं. खूंटी निचली अदालत से 22 फरवरी को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद वह हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत दी गई है.