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तारा शाहदेव प्रकरण मामले के आरोपी रकीबुल को हाईकोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज - आरोपी रंजीत सिंह कोहली

शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत दी गई है. सीबीआई के ओर से रकीबुल की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर जारी याचिका की सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था.

accused in Tara Shahdev case Rakibul gets relief from jharkhand High Court
झारखंड हाईकोर्ट

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Published : Feb 1, 2021, 4:34 PM IST

Updated : Feb 1, 2021, 5:35 PM IST

रांची: राष्ट्रीय राइफल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत दी गई है. रकीबुल की जमानत को खारिज करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दी गई है. तारा शाहदेव के ओर से रकीबुल की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर जारी याचिका की सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था.

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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तारा शाहदेव के ओर से दायर रकीबुल की जमानत याचिका को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. साल 2014 में राष्ट्रीय राइफल शूटर तारा शाहदेव को जबरन धर्म परिवर्तन कराने, उसे प्रताड़ित करने का आरोपी रकीबुल को बनाया गया है. मामले की जांच सीबीआई के ओर से की जा रही है. साल 2019 में आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को हाईकोर्ट से जमानत दी गई है, फिलहाल वह जमानत पर बाहर है. हाईकोर्ट से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए मांग को लेकर तारा शाहदेव ने याचिका दायर की थी. उसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा था.

Last Updated : Feb 1, 2021, 5:35 PM IST

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