रांचीः झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई. हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है. जिसमें रांची में फोर लेन फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गयी है. राजधानी में सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक बनेगा चार लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी और इसमें 337 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
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कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा संविदा कर्मियों का मंहगाई भत्ता 113% से बढ़ाकर 196 प्रतिशत किया गया है. इसके अलावा राज्य में 17 कृषक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया है. 61 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति की अनुमति दे दी है. साथ ही सोना सोबरन योजना अंतर्गत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपये की कमीशन मिलेगा. 1 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी गयी है.. कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति मिली है. जल संसाधन विभाग अंतर्गत लिपिक टंकक हेतू नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा हेमंत कैबिनेट की बैठक में झारखंड वनवासी अधिनियम 2006 के तहत त्रिपक्षीय एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. जनजातिय संरक्षण के लिए कुछ योजनाओं के नाम में संसोधन किया जाएगा. झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति मिली है. चार सहायक कारापाल की प्रोन्नति में अहर्ता क्षय करने की स्वीकृति दे दी गयी है.
जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव झारखंड राज्य कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय नियमावली 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया. झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन के मार्च 2023 तक अवधि विस्तार मिला. झारखंड म्युनिसिपल पार्क मैंटेनेंस 2021 की स्वीकृति दी गयी. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में स्वीकृति प्रदान की गयी. 25 फरवरी से 25 मार्च तक होनेवाले विधानसभा बजट सत्र का घटनोत्तर की स्वीकृति दे दी गयी है. सीएक्ट स्कूल को दो साल का विस्तार मिला है. जल संसाधन विभाग में नियुक्ति नियमावली में संसोधन है. झारखंड पर्यटन नीति को घटनोतर स्वीकृति मिली है. साथ ही दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक तक पथ निर्माण के लिए 68 करोड़ की मंजूरी मिली है. कई सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर करते हुए पथ निर्माण के लिए राशि की मंजूरी दी गयी है. जामताड़ा से गोविंदपुर के बीच 91 किलोमीटर सड़क की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 63 करोड़ की मंजूरी मिली है. भंडरा सेन्हा पथ के लिए 64 करोड़ की मंजूरी मिली है. झारखंड ज्य लिपिकीय नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है. वन विकास परियोजना के लिए 136 करोड़ का ऋण नाबार्ड से सरकार लेगी. 14 ग्रामीण पुल के लिए 50 करोड़ ऋण नाबार्ड से सरकार लेगी. मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोतर स्वीकृति मिली है. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संसोधन को मंजूरी मिली है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में डॉ. अनिल कुमार वर्णवाल की सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय हुआ है.
मंत्रिपरिषद में लिए गए फैसलेः झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत Bharti Institute of Public-Indian School of Business (BIPP-ISB) के मनोनयन तथा त्रिपक्षीय MoU की स्वीकृति दी गयी. राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर “आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, पड़हा भवन, परगना भवन, धुमकड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना” करने एवं योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली-2016 के अन्तर्गत 10.00 (दस) करोड़ रूपये के कॉर्पस फंड को वृद्धि कर 20 करोड़ किये जाने की स्वीकृति दी गयी. इसमें 75 फीसदी अंशदान भारत सरकार की होती है. सहायक कारापाल संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए गठित नियमावली में प्रोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को One Time क्षांत करने की स्वीकृति दी गयी. राज्य में कार्यरत 04 CIAT स्कूलों को आगामी 02 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक) के लिए कार्यरत रखने की स्वीकृति दी गयी. कांची सिंचाई योजना अन्तर्गत आद्राडीह शाखा नहर के पुनरूद्धार एवं नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रूपए 3048.20 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/ टंकक संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3848, दिनांक-10.08.2021 के द्वारा गठित “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. गोड्डा जिलान्तर्गत “अगिया मोड़ (अगिया मोड़-सुन्दरपहाड़ी पथ पर)-पारगो-डामोडीह (गरदा पहाड़ी तक) (लंबाई-22.253 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 73,51,99,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. गुमला जिलान्तर्गत “गुमला-बांसडीह-कांसीर पथ (कुल लंबाई-26.465 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए बासठ करोड़ बहत्तर लाख उनहत्तर हजार दो सौ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. दुमका जिलान्तर्गत “गांधी चैक काठीकुण्ड (गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ पर) -करबिन्धा पथ (कुल लंबाई-22.265 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)”अड़सठ करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. जमशेदपुर जिलान्तर्गत “पिछली (पोटका-कुदादा मुख्य पथ पर)-संकरदा चाकरी-बाना (सुंदरनगर-नरवा मुख्य पथ पर)- डामूडीह चैंक पथ (कुल लंबाई-20.355 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु सैतालीस करोड़ उनतीस लाख बयासी हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत “पिण्डराबेरा (आदित्यपुर-काण्ड्रा पथ पर)-बुरूडीह-केरला पब्लिक स्कूल मेन रोड (कुल लंबाई-16.331 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं पुल निर्माण सहित)” हेतु पच्चीस करोड़ दो लाख छियासठ हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. पथ प्रमंडल जामताड़ा अन्तर्गत “गोविन्दपुर-साहिबगंज पथ के किमी 29.020 (करमदाहा) से किमी 126.00 (निश्चितपुर) तक पथ (एडीबी बाईपास सहित) (कुल लंबाई-96.980 किमी) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य” हेतु तिरसठ करोड़ सोलह लाख एक हजार दो सौ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत “पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (कुल लंबाई-16.76 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु सैंतीस करोड़ तीस लाख बासठ हजार चार सौ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व/अधीन सड़क के हस्तान्तरित/अधिग्रहित करने की स्वीकृति दी गयी. पाकुड़ जिलान्तर्गत ”ईशाकपुर-(शैतानखाना मोड़) से मनिरामपुर-चांदपुर पथ एवं लिंक पथ (लंबाई-10.145 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु एकतालीस करोड़ एकावन लाख एकसठ हजार आठ सौ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. लोहरदगा जिलान्तर्गत “भंडरा-सेनहा पथ (कुल लंबाई-23.518 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु चैसठ करोड़ चैसठ लाख चालीस हजार नौ सौ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
बोकारो जिलान्तर्गत “चन्द्रपुरा (दुगधा) से भालमारा (कोदवाडीह) पथ एवं डीवीसी काॅलोनी (चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन) लिंक पथ (कुल लंबाई-21.138 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु सैंतीस करोड़ दस लाख अड़सठ हजार दो सौ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF-XXVII के तहत् 05-ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबर्ड) से रुपए 23465.84 लाख के ऋण लेने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण रु 23465.84 लाख का 20%अर्थात रुपए 4693.168 लाख नाबार्ड द्वारा Mobilization के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गयी.
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा RIDF-XXVII के तहत् 03-वन विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपए 13736.99 लाख के ऋण लेने की स्वीकृति दी गयी. वित्तीय वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त लेखे भाग-I,II एवं विनियोग लेखे को झारखंड विधान सभा के विगत सत्र में उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य में आम निक्षेपकर्ताओं के हितों का संरक्षण, वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा राशि की वापसी में व्यतिक्रम होने पर निक्षेपकर्ताओं को राहत दिलाने हेतु “झारखण्ड अवनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम” 2021 की स्वीकृति दी गयी. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा RIDF-XXVII के तहत् 14-ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबर्ड) से रुपए 5036.92 लाख के ऋण लेने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (रुपए 5036.92 लाख) का 20% अर्थात रुपए 1007.384 लाख नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गयी.
झारखण्ड राज्यान्तर्गत 12500.00 लाख के अनुमानित अनावर्ती व्यय पर 125 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. कमलेश्वर कान्त वर्मा, सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, रांची की झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्मिक, विभागीय अधिसूचना संख्या-02, दिनांक 01.01.2022 द्वारा की गयी नियुक्ति पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली, 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु योजना के स्वरूप में आंशिक संशोधन एवं इस योजना हेतु शिक्षकों के युक्तिकरण/पदस्थापन हेतु स्थानान्तरण नीति, 2019 शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक एंव अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य आवास बोर्ड के आदित्यपुर स्थित प्लाट नं॰-06 के भू-खण्ड के आवासीय एवं व्यवसायिक विकास हेतु M/s Orbit Reality Infrastructure Ltd. के साथ संयुक्त सहभागिता के समझौते की स्वीकृति दी गयी.
झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2017 में संसोधन की स्वीकृति दी गयी. अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क दर से संबंधित एक नयी अनुसूची को जोड़ने से संबंधित झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 को झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्र में पुन:स्थापन के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. संचरण इकाई के अन्तर्गत 132 केवी डबल सर्किट जसीडीह-मधुपुर संचरण लाईन एवं 132 केवी डबल सर्किट जसीडीह-देवघर संचरण लाईन के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रुपए 49.197 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल प्राकल्लित राशि रुपए 2181.96 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत 400 केवी डबल सर्किट क्वाड 3 फेज मुज कंडक्टर पीभीयूएनएल- पतरातु संचरण लाइन एवं दो 400 केवी लाइन के योजना लागत में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत झारखंड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, रांची के सुगम संचालन हेतु परिषद के पी.एल खाता से एक से अधिक अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (झारनेट) परियोजना का 5 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित छ: वर्ष एवं छ: माह के अतिरिक्त संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर पूर्व के एकरारनामा दर एवं शर्तों के अधीन झारनेट सेवा प्रदाता, M/s UTL को दिनांक 01.02.2021 से 30.04.2021 (3 महीने) तक के लिए भूतलक्षी प्रभाव से कनेक्टिविटी सहित रुपए 4.52 करोड़ के व्यय पर अंतिम सेवा विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स एचसीएल ट्रेंनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्लेसमेंट लिंकड स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य मार्ग फीस के दरों का निर्धारण एवं संग्रहण संशोधन नियमावली, 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-418, दिनांक 10.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के तर्ज पर झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. पंचम झारखंड विधानसभा का अष्टम (बजट) सत्र 25 फरवरी 2022 से आहूत करने एवं औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. Proposed Construction of Building with Facilities at Gumla कार्य हेतु राशि 50 करोड़ 77 लाख 68 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायक योजना अंतर्गत DC बिल लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की स्वीकृति दी गयी.