रांची: झारखंड के बड़े पत्थर कारोबारियों में शुमार कांग्रेसी नेता अली अकबर समेत पांच की गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ है. अली अकबर झारखंड के पाकुड़ के मालपहाड़ी इलाके में अली एंड ब्रदर्स क्रशर के संचालक हैं. वे अवैध तरीके से विस्फोटक रखने के मामले में दोषी पाए गए हैं.
डीसी-एसपी ने की थी छापेमारी
10 अक्तूबर 2017 को अली एंड ब्रदर्स कंपनी की साइट पर पाकुड़ के तात्कालिन डीसी दिलीप झा और एसपी शैलेंद्र कुमार वर्णवाल ने छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान जमीन के नीचे से भारी संख्या में छिपा कर रखे गए विस्फोटक, जिलेटिन समेत अन्य अवैध विस्फोटक पाए गए थे.
इस केस को साल 2018 में सीआईडी ने टेकओवर किया था. सीआईडी और एडीजी ने इस केस की समीक्षा के बाद अली अकबर, अजहर इस्लाम, अजफारुल शेख, क्रशर के मैनेजर बॉबी शेख उर्फ हबीबुल शेख और मुंशी फारुख शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया है.
गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती का आदेश
अवैध विस्फोटक रखने के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश सीआईडी मुख्यालय ने दिया है, साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने पर सख्ती से कुर्की जब्ती की कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है. इस संबंध में पाकुड़ एसपी राजीव रंजन सिंह को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.