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हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला: राज्य के सात अनुसूचित जिलों के पिछड़ों को मिलेगा ईडब्ल्यूएस श्रेणी आरक्षण का लाभ - jharkhand politics

झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई. इसमे कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जिलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखने का निर्णय भी शामिल है.

Cabinet meeting of Jharkhand government
Cabinet meeting of Jharkhand government

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Published : Aug 11, 2023, 10:17 PM IST

वंदना डाडेल, कैबिनेट सचिव

रांची: राज्य के वैसे सात जिले जहां अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का जिला स्तर पर आरक्षण शुन्य था, उन्हें आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय के बाद राज्य के सात जिले लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, खूंटी और दुमका अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से आने वाले विद्यार्थी नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के पात्र होंगे.

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कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में पारित कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार है...

  1. पुलिस संस्थान के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व से स्वीकृत 3 हेलीकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि में वृद्धि की मंजूरी दी गई.
  2. पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के नए पुलिस थाना सृजन की मंजूदी दी गई.
  3. राज्य के पुलिस थानों के सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए स्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई.
  4. झारखंड के पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केंद्र के स्थापना के लिए डिजिटल पंचायत योजना की स्वीकृति प्रदान की गई.
  5. झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालय अधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
  6. रांची में आयोजित होने वाले महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में होने वाले व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. यह आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा.
  7. वित्तीय वर्ष 2023 -24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
  8. झारखंड राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति सेवा सदन और प्रक्रिया नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. अध्यक्ष और सदस्य के पद पर 65 के बजाय 70 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है.
  9. राज्य सरकार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 किलो चना दाल हर महीने 1 रु. प्रति किलो के अनुदानित दर पर देने का निर्णय लिया है.
  10. झारखंड आफ्टर केयर दिशानिर्देश 2023 की स्वीकृति दी गई.

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