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छठी जेपीएससी मामलाः 150 सफल अभ्यर्थी ने झारखंड हाई कोर्ट में दायर की एलपीए याचिका, आयोग ने अपनी याचिका वापस लेने को लेकर दिया आवेदन

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Published : Aug 3, 2021, 4:13 PM IST

छठी जेपीएससी रिजल्ट (6th JPSC Result) को झारखंड हाई कोर्ट के एकलपीठ ने रद्द करते हुए फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों की ओर से डबल बेंच में याचिका दायर की गई है. वहीं, झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से भी एलपीए दायर की गई, जिसे वापस लेने को लेकर आवेदन दिया है.

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150 सफल अभ्यर्थी ने झारखंड हाई कोर्ट में दायर की एलपीए याचिका

रांचीः छठी जेपीएससी रिजल्ट (6th JPSC Result) मामले में करीब 150 सफल अभ्यर्थियों ने एकलपीठ के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है. वहीं, झारखंड लोक सेवा आयोग असमंजस की स्थिति में है. आयोग ने पिछले दिनों एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी, लेकिन दो दिनों के भीतर ही याचिका वापस लेने को लेकर आवेदन दिया है. अब देखना अहम होगा कि हाई कोर्ट में दायर एलपीए याचिका वापस होती है या नहीं.

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छठी जेपीएससी में 326 अभ्यर्थी सफल हुए थे. इन सफल अभ्यर्थियों की ओर से लगातार एलपीए याचिका दायर की जा रही है. अब तक करीब 150 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है. इतना ही नहीं, शेष सफल अभ्यर्थी भी याचिका दायर करने की तैयारी में हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता

महाधिवक्ता की सलाह के विपरित दायर की गई याचिका

जेपीएससी रिजल्ट में एकलपीठ के आदेश आने के बाद आयोग ने महाधिवक्ता के साथ बैठक की. इस बैठक में महाधिवक्ता ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में नहीं जाने की सलाह दी. इसके बावजूद आयोग ने हाई कोर्ट में एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी. हालांकि, दो ही दिनों में आयोग की राय बदली और याचिका वापस करने को लेकर आवेदन दे दिया.

सात जून को आया था एकलपीठ का आदेश

बता दें कि छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिका के माध्यम से परिणाम में कई खामी बताते हुए रिजल्ट को रद्द करने की मांग की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई के बाद 7 जून को झारखंड हाई कोर्ट की एकलपीठ ने परीक्षा परिणाम में खामी को स्वीकार करते हुए रिजल्ट को रद्द कर फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया. इस एकलपीठ के आदेश को हाई कोर्ट में सफल अभ्यर्थियों और आयोग की ओर से चुनौती दी गई थी. इसमें आयोग ने अपनी याचिका वापस लेने के लिए आवेदन दिया है.

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