रामगढ़: क्षेत्र की सभी तरह की दुकानों को 16 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है. गोला रोड चट्टी बाजार से सटे दुसाध मोहल्ला में 13 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कोरोना को बढ़ते मामले को देखते हुए एसडीओ कीर्ति श्री ने ये आदेश जारी किया है. क्षेत्र में धारा-144 लागू किया गया है.
रामगढ़: कोरोना को लेकर धारा-144 लागू, 16 जुलाई तक रहेगा प्रभावी - कोरोना को लेकर रामगढ़ में धारा 144 लागू
रामगढ़ के शनिचरा बाजार से झंडा चौक तक धारा-144 लागू किया गया है. जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर एसडीओ ने ये फैसला लिया है.
रामगढ़ बाजार
कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. वर्तमान समय में रामगढ़ शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि होने की पुष्टि हुई है. रामगढ़ शहर अंतर्गत शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झंडा चौक तक व्यस्त बाजार है, जहां आमजनों की काफी भीड़ इकट्ठा होती है. यहां के दुकानदारों एवं आमजनों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था.