रामगढ़:सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बावजूद धड़ल्ले से बाजार में उपयोग हो रहा है. भुरकुंडा थाना क्षेत्र में खुलेआम दुकानदार इसका प्रयोग कर रहे है. राशन दुकान हो या सब्जी दुकान नियमों को ताक पर रखकर इसका यूज हो रहा है. यह सब कुछ जिला प्रशासन के नाक के नीचे से हो रहा है. दुकानदार और ग्राहक बिना डर के इसका उपयेग कर रहे हैं. जिला स्तर पर रोक लगाने में प्रशासन अक्षम दिख रहा है.
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क्या कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी:जब पूरे मामले में अनुमंडल पदाधिकारी जावेद हुसैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, लेकिन जिले के अन्य जगहों पर कार्रवाई नहीं की गई है. ईटीवी भारत के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली है. आगे कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, उन पर कार्रवाई करें.
सचेत नहीं अधिकारी:प्रतिबंध के लगभग एक साल होने को हैं और जिले के गोला मांडू पतरातू अंचल क्षेत्र में आज तक प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल के प्लेट की बिक्री को रोकने को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इससे यह स्पष्ट है कि जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री को रोकने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी इसे लेकर बहुत सचेत नहीं हैं.
इस दिन से लगा था प्रतिबंध:एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक व थर्मोकोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. प्लास्टिक से बने उत्पाद, विशेषकर सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात थर्मोकोल समेत प्लास्टिक से बने वैसे उत्पाद जिनका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है. लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियमावली 2021 के द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. केंद्र सरकार द्वारा उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है. बावजूद इसके सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खुलेआम बिक रहे हैं. सजा का प्रावधान होने के बाद भी लोगों में इन आदेशों का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा है.