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रामगढ़ नगर परिषद पर RPWD एक्ट 2016 का उल्लंघन करने का आरोप, दिव्यांगजन सरकारी लाभ से वंचित - रामगढ़ में RPWD अधिनियम 2016 का उल्लंघन

रामगढ़ नगर परिषद की ओर से निशक्तजन अधिनियम 1995 संशोधित अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है. दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 170 योग दिव्यांगजनों को आवास देना था, जिसमें महज 12 को ही इसका लाभ मिला है.

violation of RPWD Act 2016 in ramgarh
RPWD अधिनियम 2016 का उल्लंघन

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Published : Nov 26, 2020, 7:20 PM IST

रामगढ़ः दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार भले कई योजनाएं चलाने का दावा कर रही है लेकिन इनका लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है इस पर गौर करने वाला कोई नहीं है. इसका जीता जागता उदाहरण रामगढ़ जिले के नगर परिषद में देखने को मिल रहा है.

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नगर परिषद की ओर से दिव्यांग लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजना का लाभ पाने से वंचित किया गया है, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का उल्लंघन है. दरअसल, नगर परिषद क्षेत्र रामगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3700 लाभुकों को आवास दिया गया है. इसमें 5% के आधार पर 170 योग दिव्यांग जनों को प्रधानमंत्री आवास देना था जो मात्र 12 दिया गया है. इस कारण रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के अड़ियल रवैये के कारण विश्व दिव्यांग दिवस से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे.

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