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रामगढ़ में बालू तस्करों पर SDO ने कसा शिकंजा, 15 लोगों पर हुई प्राथमिकी दर्ज - रामगढ़ में बालू तस्करी करते पकड़ाए पंद्रह लोग

रामगढ़ के पतरातू थाना अंतर्गत टोकिसूद के दामोदर नदी बालू घाट में एसडीओ कीर्ति श्री के नेतृत्व में छापेमारी अभियान के दौरान दो पोकलेन मशीन सहित एक-एक हाइवा भी जब्त किया गया है. मुख्य तस्कर के रुप में प्रमोद सिंह, महादेव साहू, सहदेव साहू की पहचान की गई है.

sand mining in ramgarh, रामगढ़ में बालू तस्करी
एसडीओ

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Published : Jun 7, 2020, 1:54 AM IST

रामगढ़: पतरातू थाना अंतर्गत टोकिसूद महुआ टोला दामोदर नदी के अवैध बालू घाट में एसडीओ कीर्ति श्री के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान नदी से बालू निकालने में प्रयोग में आने वाले दो पोकलेन मशीन सहित एक-एक हाइवा भी जब्त किया गया. अवैध बालू उठाव मामले में 15 लोगों पर पतरातू थाने में मामला दर्ज कराया गया.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीओ कीर्ति श्री ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से तस्कर बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी कर रहे हैं, जिसको लेकर पतरातू एसडीपीओ पतरातू अंचलाधिकारी और भुरकुंडा पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान नदी से बालू निकाल रहे पोकलेन मशीन और हाइवा के अलावा एक अवैध बालू तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस की ओर से गाड़ियों को बालू घाट से पतरातू थाना ले जाया गया है. सभी पर मामला दर्ज कराया गया है.

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किन लोगों पर दर्ज की गई है एफआईआर
मुख्य तस्कर के रुप में प्रमोद सिंह, महादेव साहू, सहदेव साहू की पहचान की गई है, जिनके सहयोगी मुस्ताक, इलियास, अरविंद सिंह, रूपलाल, गुलफाम, मिथिलेश सिंह, अनिल, जावेद अंसारी, शमशेर आलम, मोहम्मद महबूब अंसारी, हेमंत, विनोद मुर्मू. इन लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है.

इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है

सभी 15 व्यक्तियों और वाहन मालिक को चालकों के नाम पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, 41, 42 और भादवि की धारा 370 औक इंवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 7 झारखंड मिनिरल (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइंस ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 का नियम 13, झारखंड खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 54 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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