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रामगढ़: 2016 हत्याकांड में मृतक का छोटा भाई दोषी करार, 6 जून को सुनायी जाएगी सजा - रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में सुनवाई

रामगढ़ व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को एक हत्याकांड में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. एडीजे-5 अभिमन्यु कुमार के न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी बंगाली राम को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जून की तिथि सुनिश्चित की है.

Ramgarh Behavior Court
रामगढ़ व्यवहार न्यायालय

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Published : Jun 4, 2020, 4:24 AM IST

रामगढ़: भुरकुंडा थाना क्षेत्र में हुए 2016 में हत्या मामले में आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय ने दोषी करार दिया है. यह दूसरा मौका है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई है.


हत्या के मामले को लेकर एडीजे-5 अभिमन्यु कुमार के न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी बंगाली राम को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जून की तिथि सुनिश्चित की है. न्यायालय ने इस मामले में लोक अभियोजक आरबी रॉय और जांच अधिकारी दिनेश तिवारी सहित सभी 6 गवाहों की गवाही को सुनकर दोषी करार दिया है.

क्या था मामला

12 मई 2016 की रात लगभग साढ़े 9 बजे रामानंद राम अपने आवास से भुरकुंडा स्थित सीसीएल के रिजेक्ट दोतल्ला गया था, जहां पर आरोपी जो मृतक का छोटा भाई पहले से ही शराब पी रहा था. इन दोनों भाइयों के बीच पैसे की लेनदेन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसको लेकर घटनास्थल में इन दोनों के बीच तकरार हुआ था. तकरार इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने चाकू से बड़े भाई की हत्या कर दी.

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