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रामगढ़: निजी स्कूल नहीं लेंगे मंथली फीस, DC ने जारी किए निर्देश - private schools not to charge monthly fees

रामगढ़ उपायुक्त ने सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए पत्र लिखा. इस पत्र में उपायुक्त ने सभी निजी स्कूलों को मासिक शुल्क और ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लेने का निर्देश दिया.

ramgarh dc
रामगढ़ उपायुक्त

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Published : Apr 18, 2020, 6:03 PM IST

Updated : May 24, 2020, 7:57 PM IST

रामगढ़: लॉकडाउन की अवध‍ि के दौरान निजी स्कूलों में फीस माफी के बारे में बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़, हजारीबाग और चतरा के उपायुक्त से पत्र निकालने की अपील की थी. जिसके बाद रामगढ़ उपायुक्त ने सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए पत्र लिखकर निर्देश जारी किया. पत्र को झारखंड सीएमओ को ट्वीट भी किया.

झारखंड सीएमओ को पत्र ट्वीट

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क्या है निर्देश

जारी पत्र में उपायुक्‍त ने लिखा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है. लॉकडाउन में किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिले में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं. उनके अभिभावकों को लॉकडाउन की अवधि की फीस जमा करने में काफी गंभीर कठिनाई होगी. इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत निर्देश दिया जाता है कि लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय का मासिक शुल्क जमा करने के लिए किसी भी प्रकार दबाव नहीं डाला जाए.

लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय बंद रहने के कारण बसों का परिचालन नहीं हो रहा है. इसलिए बस ट्रांसपोर्टेशन फीस भी नहीं लिया जायेगा और विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं की लॉकडाउन अवधि की फीस माफ कर दें. इसके अलावा छात्र-छात्राओं के हित में अध्‍ययन सामग्री वीडियो पीपीटी के रूप में वाट्सएप, ई-मेल और स्‍कूल की वेबसाइट के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराएं ताकि अध्‍ययन बाधित नहीं हो.

Last Updated : May 24, 2020, 7:57 PM IST

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