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कोरोना इफेक्टः रामगढ़ न्यायालय में सिर्फ अति आवश्यक कार्य होंगे, जारी हुए निर्देश - रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में होंगे सिर्फ अति आवश्यक कार्य

प्रदेश में कोरोना को लेकर सभी प्रकार की सतर्कता बरती जा रही है. सरकार सुरक्षा के लिहाज से सभी आवश्यक कदम उठा रही है. रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में 18 मार्च से 4 अप्रैल तक सिर्फ अति आवश्यक कार्य होंगे.

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Published : Mar 19, 2020, 6:18 PM IST

Updated : Mar 19, 2020, 6:30 PM IST

रामगढ़ः राज्य में कोरोना को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है. हालांकि एहतियातन सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकांश संस्थाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इसी कड़ी में उच्च न्यायालय के निर्देश पर रामगढ़ व्यवहार न्यायालय ने भी कोरोना वायरस के चलते एहतियात के तौर पर 18 मार्च से 4 अप्रैल तक सिर्फ अति आवश्यक न्यायिक कार्य निपटाए जाएंगे.

रामगढ़ न्यायालय में सिर्फ अति आवश्यक कार्य होंगे.

इसके तहत अग्रिम जमानत, नियमित जमानत और निषेधाज्ञा जैसे मामलों की सुनवाई की जा सकेगी. न्यायालय के आदेश अनुसार जरूरी मामले की सुनवाई चलती रहेगी जो अति आवश्यक हैं. रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में केवल जरूरी मामले जैसे जमानत, अग्रिम जमानत रिमांड के मामले ही सुने जाएंगे. बाकी सभी मामले चार अप्रैल के बाद सुने जाएंगे. वहीं न्यायालय परिसर को साफ सफाई और सैनिटाइजेशन को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है.

यह कमेटी विशेष तौर पर पूरे कोर्ट परिसर में साफ-सफाई पर निगरानी रखेगी. साथ ही साथ कोर्ट परिसर की सभी जगहों पर हैंडवाश और सैनिटाइजर रखे गए हैं, ताकि इसका इस्तेमाल यहां आने वाले सभी लोग कर सकें.

यही नहीं विशेष परिस्थिति और न्यायालय के आदेश के बाद ही अभियुक्तों या पक्षकारों की उपस्थिति न्यायालय के आदेश के बाद ही होगी. अन्य विचारण के मामले में कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जिससे पक्षकारों पर कोई विपरीत असर न पड़े.

साथ ही रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में अब एक ही गेट से अधिवक्ता और पक्षकार प्रवेश करेंगे. गेट के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों को सैनिटाइज करके ही अंदर आने की अनुमति होगी. रामगढ़ व्यवहार न्यायालय द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं.

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ताकि लोग सजग रहें और इस बीमारी को दूर भगाने में सहयोग करें. रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता भी उच्च न्यायालय और रामगढ़ व्यवहार न्यायालय के आदेश का सम्मान कर रहे हैं.

प्रभारी जिला जज संजय प्रताप ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्देश दिया गया है, ताकि कोरोना महामारी से निपटा जा सके. उन्होंने विशेष तौर पर लोगों से साफ-सफाई का ध्यान रखने की अपील की है, ताकि कोरोना वायरस से समाज का बचाव किया जा सके

Last Updated : Mar 19, 2020, 6:30 PM IST

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