रामगढ़ः राज्य में कोरोना को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है. हालांकि एहतियातन सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकांश संस्थाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इसी कड़ी में उच्च न्यायालय के निर्देश पर रामगढ़ व्यवहार न्यायालय ने भी कोरोना वायरस के चलते एहतियात के तौर पर 18 मार्च से 4 अप्रैल तक सिर्फ अति आवश्यक न्यायिक कार्य निपटाए जाएंगे.
इसके तहत अग्रिम जमानत, नियमित जमानत और निषेधाज्ञा जैसे मामलों की सुनवाई की जा सकेगी. न्यायालय के आदेश अनुसार जरूरी मामले की सुनवाई चलती रहेगी जो अति आवश्यक हैं. रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में केवल जरूरी मामले जैसे जमानत, अग्रिम जमानत रिमांड के मामले ही सुने जाएंगे. बाकी सभी मामले चार अप्रैल के बाद सुने जाएंगे. वहीं न्यायालय परिसर को साफ सफाई और सैनिटाइजेशन को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है.
यह कमेटी विशेष तौर पर पूरे कोर्ट परिसर में साफ-सफाई पर निगरानी रखेगी. साथ ही साथ कोर्ट परिसर की सभी जगहों पर हैंडवाश और सैनिटाइजर रखे गए हैं, ताकि इसका इस्तेमाल यहां आने वाले सभी लोग कर सकें.
यही नहीं विशेष परिस्थिति और न्यायालय के आदेश के बाद ही अभियुक्तों या पक्षकारों की उपस्थिति न्यायालय के आदेश के बाद ही होगी. अन्य विचारण के मामले में कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जिससे पक्षकारों पर कोई विपरीत असर न पड़े.