रामगढ़ : रामगढ़ जिला व्यवहार न्यायालय में जिला जज तृतीय रजनीकांत पाठक के न्यायालय ने रामगढ़ उपकारा में बंद बांग्लादेशी नागरिक शेख फरीदुल आलम को साढ़े सात साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है.
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जिले के चितरपुर प्रखंड क्षेत्र से जाली पासपोर्ट, आधार कार्ड व वोटर कार्ड बनवाने के मामले में बांग्लादेशी नागरिक को गत छह अप्रैल को न्यायालय ने दोषी करार दिया था.
सजा के बिदु पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी. न्यायालय ने बंगलादेश के फरीदपुर निवासी शेख फरीदुल आलम को इंडियन फारेन एक्ट 14 (ए), 14 (बी), भादवि की धारा 419, 468, 471 के तहत दोषी पाया था.
इंडियन फारेन एक्ट 14 (ए) व 14 (बी) में साढ़े सात-साढ़े सात वर्ष की सजा व 40-40 हजार रुपए जुर्माना, नहीं देने पर एक-एक वर्ष की सजा, भादवि की धारा 419 में दो साल सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
नहीं देने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 468 में पांच साल सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, नहीं देने पर चार महीने की सजा, भादवि की धारा 471 में दो साल सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है.