रामगढ: कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव और इसके रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक कर दिया गया है. इसे कड़ाई से पालन कराने के लिए और लोगों को किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो इस उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ ने प्रेसवार्ता कर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं जिला प्रशासन द्वारा किए गए जा रहे हैं कामों को बताया.
उपायुक्कत संदीप सिंह ने कहा कि पूर्व की तरह ही रामगढ़ जिला शहरी क्षेत्र में अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें 3 मई तक बंद रहेगी. किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका उल्लंघन करनेवालों पर संबंधित थानों में आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिले में खेती कार्य के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है लेकिन खेती के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कंस्ट्रक्शन एवं औद्योगिक कार्य हेतु छूट दी गई है लेकिन इसके साथ ही कई शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा जिले के बाहर किसी भी तरह के एक कर्मी के आने-जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.