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पलामू में मृत व्यक्ति से शांति भंग का खतरा, पुलिस प्रशासन तलाश रहा भूत! - पलामू न्यूज

पलामू जिले में एक मृत व्यक्ति शांति के लिए खतरा बन गया है. इसके लिए उसको (मृत व्यक्ति को) यानी 'भूत' को पुलिस प्रशासन तलाश रहा है ताकि मोहर्रम त्योहार शांति से निपटाने के प्रबंध किए जाएं.

threat from dead person in Palamu
पलामू जिला

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Published : Aug 5, 2022, 10:45 PM IST

पलामू:पलामू का हैदरनगर थाना क्षेत्र इन दिनों जिले में सुर्खियों में हैं. इसकी वजह बना है एक मृत व्यक्ति. प्रशासन की नजर में यह मृत व्यक्ति हैदरनगर थाना इलाके में शांति भंग कर सकता है. इसके लिए हुसैनाबाद एसडीएम ने मृत व्यक्ति को नोटिस भी जारी कर दिया है. अब पुलिस प्रशासन मृत व्यक्ति "भूत" को तलाश रहा है.

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दरअसल, मोहर्रम पर्व को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा इंतजाम कर रहा है. मुहर्रम को देखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने कई तैयारियां शुरू की हैं. इस दौरान हैदरनगर थाना प्रभारी अजित कुमार मुंडा के एक कारनामे ने लोगों का ध्यान खींच लिया और वो पूरे जिले में चर्चा का विषय बने हैं. उन्हीं के चलते हुसैनाबाद एसडीएम का भी बार-बार जिक्र आ रहा है. हुआ यह कि थाना प्रभारी मुंडा ने हुसैनाबाद के एसडीएम को एक जांच प्रतिवेदन देकर हैदरनगर क्षेत्र के 16 लोगों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया है. थाना प्रभारी के आवेदन के आधार पर एसडीएम ने 16 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है. इसमें एक मृत व्यक्ति का नाम भी शामिल है, जिनका नाम स्थानीय मस्जिद मोहल्ला के रहने वाला मो.मंजूर उर्फ एहतेशामुद्दीन भी है. अब इसको लेकर क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या मृत आदमी भूत बनकर शांति में खलल डाल सकता है.

पलामू में मृत व्यक्ति से शांति भंग के खतरे को देखते हुए जारी की गई नोटिस

बता दें कि मो.मंजूर(मंजू) उर्फ एहतेशामुद्दीन का इंतकाल वर्ष 2021 में ही हो चुका है. फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 में उन्हें किस आधार पर नोटिस जारी किया है. नोटिस मिलने के बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी है. इनके अलावा भाईबिगहा निवासी पेशे से सरकारी शिक्षक हाफिज सलाउद्दीन को भी नोटिस जारी किया गया है.

क्या है नियम और क्या है धारा 107 की कार्रवाईःदरअसल विधि व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए चौकीदार के माध्यम से दागी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है. चिन्हित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एसडीएम के माध्यम से धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का आग्रह करती है. इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति को एसडीएम कोर्ट में एक बांड भरना पड़ता है. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 में दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है. दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 107 की कार्रवाई की जाती है.

टॉप अधिकारियों के संज्ञान में आया मामला, शनिवार को होगी बैठकः मृत व्यक्ति को नोटिस जारी करने का मामला पुलिस के टॉप अधिकारियों तक पंहुच गया है. पूरे मामले की जानकारी एसपी और एसडीपीओ को हो गई है. पूरे मामले में जांच का आदेश दिया गया है. मोहर्रम को लेकर शनिवार को हुसैनाबाद अनुमंडल में बड़ी बैठक रखी गई है. इसी बैठक में पूरे मामले का निबटारा किया जाएगा.

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