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Palamu News: रामनवमी पर्व को लेकर एसडीएम कोर्ट ने हुसैनाबाद में निषेधाज्ञा लागू की, डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध

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Published : Mar 22, 2023, 6:02 PM IST

हुसैनाबाद अनुमंडल कोर्ट ने रामनवमी पर्व के दौरान शांति व्यवस्था के मद्देनजर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान रामनवमी जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है. साथ ही कई तरह के नियमों का पालन करने का आदेश जारी किया गया है.

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Section 144 Applied For Ramnavmi In Hussainabad

पलामू: रामनवमी पर्व को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी हुसैनाबाद ने अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 21 मार्च से 60 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी. रामनवमी और रमजान को लेकर सांप्रदायिक तनाव नहीं फैले और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर अनुमंडल न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है.

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घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंधः इस दौरान किसी भी प्रकार का घातक हथियार (परंपरागत को छोड़कर) आग्नेयास्त्र इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा. रामनवमी और रमजान के अवसर पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज, ऑडियो, वीडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति और ग्रुप एडमिन पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

रात 10 से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोकः इसी तरह झारखंड कंट्रोल ऑफ दी यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा. यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों, शव यात्रा और शादी-विवाह में लागू नहीं होगा.

रामनवमी में डीजे बजाने पर प्रतिबंधः हुसैनाबाद अनुमंडल अन्तर्गत आगामी मंगला जुलूस और रामनवमी पर्व के अवसर पर अखाड़ा जुलूस परंपरागत ढंग से यथा ढोल-ताशा के साथ निकालना है. चलंत डीजे को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. आदेश है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, अखाड़ों जुलूस के आयोजकों, डीजे मालिकों के विरुद्ध पब्लिक न्यूर्सेश और ध्वनि प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सहपठित ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सभी पदाधिकारियों को आदेश का पालन कराने का आदेशःएसडीओ कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इसे लागू करने की जिम्मेदारी सभी थाना प्रभारी को होगी. इसे व्यापक रूप से प्रसारित कराने का आदेश दिया गया है. यह निषेधाज्ञा आदेश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है.

30 मार्च को है रामनवमीःअनुमंडल न्यायालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार रामनवमी पर्व 30 मार्च को मनाया जाना है. हुसैनाबाद अनुमंडल अन्तर्गत रामनवमी वृहद स्तर पर मनाया जाता है. वहीं रामनवमी पर्व से पूर्व मंगलवार को विभिन्न अखाड़ों द्वारा मंगला जुलूस निकाला जाता है. रामनवमी का जुलूस रात्रि तक निकाला है. जुलूस संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरता है. जुलूस में काफी संख्या में लोग शामिल रहते हैं

मैट्रिक-इंटर की परीक्षा दे रहे छात्र-छात्राओं का भी रखा ध्यानः वहीं हुसैनाबाद अनुमंडल अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चल रही है. यह परीक्षा पांच अप्रैल तक चलेगी. विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर काफी संख्या में छात्र-छात्राओं द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है. डीजे बजने से छात्र-छात्राओं के परीक्षा की तैयारी पर प्रतिकूल असर पड़ने पर प्रबल सम्भावना है.

विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई धारा 144ः वहीं रामनवमी और रमजान के अवसर पर शरारती तत्वों के द्वारा अफवाह फैलाने के कारण सांप्रदायिक तनाव फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया सकता है. इसे देखते हुए शांति भंग न हो इसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है. रमजान के अवसर पर विधि-व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी हुसैनाबाद कमलेश्वर नारायण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

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