पलामू: चार पहिया वाहन रख कर राशन उठाने वालों की खैर नहीं है, जिला प्रशासन पिछले 10 वर्षों के वाहन के रिकॉर्ड को जिला प्रशासन खंगाल रही है. पलामू की 90 प्रतिशत के करीब आबादी खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) से जुड़ी हुई है. जबकि 10 हजार से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने के लिए आवेदन दिया है. पलामू डीसी ए दोड्डे ने कुछ दिनों पहले खाद आपूर्ति विभाग की समीक्षा की थी.
चार पहिया वाहन रख कर सरकारी राशन लेने वालों की खैर नहीं, रजिस्टर्ड वाहनों के रिकॉर्ड खंगाल रहा जिला प्रशासन - Ration card of four wheelers will be canceled in Palamu
अगर आपके पार चार पहिया वाहन है और आप Ration Card की सुविधा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि Palamu District Administration ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है.
समीक्षा के क्रम में संपन्न लोगों को राशन कार्ड (Ration Card) से नाम हटवाने के लिए और सरेंडर करवाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था. इसी क्रम में पलामू डीसी ने जिले में पिछले 10 वर्षों में रजिस्टर्ड चार चक्का वाहनों की सूची लेकर उनका राशन कार्ड से मिलान करवाने को कहा है. पलामू खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिला परिवहन विभाग से पिछले 10 वर्षों से रजिस्टर्ड वाहनों की सूची मांगी है.
पलामू डीसी ए दोड्डे ने बताया कि पलामू जिला प्रशासन लोगों से अपील करती है कि संपन्न लोग राशन कार्ड को सरेंडर कर दें. डीसी ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड में नाम छूटा गया जो योग्य हैं. योग्य लोगों को लाभ देना मुश्किल हो गया है. जिस कारण जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि जो लोग योग्य हैं वह राशन कार्ड को सरेंडर कर दें. डीसी ने बताया कि अगर संपन्न लोग राशन कार्ड का सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.