पलामूः जमीन विवाद में घर में आग लगाकर सास और बहू को मारने वाले को पलामू कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2017 का है.
Palamu News: जमीन विवाद में की थी सास-बहू की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - पलामू न्यूज
जमीन विवाद में घर में आग लगाने वाल को पलामू एससी -एसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग घायल हो गए थे.
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Published : Aug 24, 2023, 7:47 PM IST
दरअसल 23 फरवरी 2017 को पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में संजय पासवान नामक व्यक्ति के घर में आग लगा दी गई थी. इस घटना में संजय पासवान की पत्नी इमली देवी और उनकी मां गहनी देवी की मौत हो गई थी. जबकि संजय पासवान की बेटी रूपा कुमारी, बेटा पवन कुमार और भतीजा सुदेश्वर कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. पलामू के तरहसी थाना में कांड संख्या 13/2017 के तहत आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 149, 302 ,436 में मामला दर्ज किया गया था.
घटना के पीड़ित संजय पासवान ने पुलिस को बताया था कि खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो रहा था, इसी क्रम में रात के करीब 11:30 बजे उनके बेटी रूपा कुमारी ने बताया कि घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है. इसी दौरान जमीन हड़पने की नीयत से गांव के बीरबल पासवान, संजय पासवान, अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह समेत अन्य लोगों ने मिलकर घर में आग लगा दी थी.
गुरुवार को पलामू व्यवहार न्यायालय के एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार की अदालत ने अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अमित कुमार सिंह पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के कोटेया का रहने वाला है. कोर्ट मामले में पहले ही तीन अभियुक्त को सजा सुना चुकी है, जबकि घटना के तीन आरोपी फरार चल रहे हैं.