पलामूः कोर्ट ने दहेज के लिए हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी मां-बेटे समेत तीन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने सुनाई है. मामला आठ साल पहले का था.
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साल 2015 का था मामलाःदरअसल पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के शिव शंकर महतो ने अपनी बेटी पूनम की शादी 2012 में सतबरवा के हूंटार में रहने वाले उपेंद्र महतो के साथ की थी. शादी के बाद से ही उपेंद्र महतो और उसके परिजन पूनम से दो लाख रुपए दहेज और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. पूनम ने इसकी जानकारी कई बार अपने पिता और परिजनों को दी थी. दहेज नहीं देने पर पूनम को कई बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था. 23 जुलाई 2015 को पूनम की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी.
सश्रम आजीवन कारावास की सजाः पूरे मामले में पूनम के पिता शिव शंकर महतो ने पलामू के सतबरवा थाना में दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में पति उपेंद्र महतो, सास उर्मिला देवी और अरविंद महतो नामक व्यक्ति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई थी. सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304बी, 498 ए, 34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम लगाया गया था. पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान कर चार्जशीट दाखिल की थी. पूरे मामले में पलामू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पति उपेंद्र महतो साथ उर्मिला देवी एवं अरविंद महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।