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हत्या मामले में दंपती को आजीवन कारावास की सजा, पलामू कोर्ट का फैसला - पिटाई कर हाथ तोड़ दिया

पलामू कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामूली बात पर पति-पत्नी ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी थी. लगभग साढ़े चार साल के बाद पीड़ित परिजनों को कोर्ट से इंसाफ मिला है.Palamu court sentenced couple life imprisonment.

Life Imprisonment In Murder Case
Palamu Court Sentenced Couple Life Imprisonment

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 6, 2023, 8:38 PM IST

पलामूःहत्या के आरोपी पति-पत्नी को पलामू कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दंपती पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. पलामू व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी रामचंद्र घासी और उसकी पत्नी फुलमतिया देवी को सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

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हाथ-पैर बांध कर टांगी से की थी पिटाईः जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2019 को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के तिलो गांव में शंकर घासी नामक व्यक्ति पुआल का बंडल लेकर जा रहा था. इसी क्रम में शंकर घासी ने पुआल का बंडल रामचंद्र घासी के छप्पर पर रख दिया था. इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. अगले दिन सुबह-सुबह छह बजे के करीब रामचंद्र घासी शंकर घासी के घर गया था. रामचंद्र और उसके परिजनों ने मिलकर शंकर को घर से उठाकर आलू के खेत में ले गए और हाथ-पैर बांधकर टांगी से मारने लगे. बीच बचाव करने गए शंकर के बेटे की भी पिटाई कर हाथ तोड़ दिया. शोर मचाने के बाद ग्रामीण जमा हुए. जिसके बाद शंकर घासी को छोड़ कर सभी फरार हो गए. बाद में शंकर घासी को इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

मृतक के पुत्र ने दर्ज करायी थी प्राथमिकीःघटना के बाद मामले में मृतक शंकर घासी के बेटे अजय कुमार ने थाना में एफआईआर दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया. इसके बाद मामले में कोर्ट ने तमाम बयानों और सबूतों के आधार पर रामचंद्र घासी और उसकी पत्नी फूलमती देवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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