पलामूः दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को पलामू कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जबकि हत्या के आरोपी ससुर और सास को कोर्ट ने बरी कर दिया है. हत्या करने वाले पति पर कोर्ट ने पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
Palamu Court Justice: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, पलामू कोर्ट ने सुनाया फैसला
पलामू कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने दहेज में बाइक की डिमांड पूरी नहीं होने पर पत्नी की हत्या कर दी थी.
वर्ष 2017 में मुकेश ने की थी अंजू से शादीः दरअसल, वर्ष 2017 में पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश कुमार यादव नामक युवक की शादी अंजू देवी नामक महिला के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद मुकेश कुमार यादव पत्नी के मायके वालों से दहेज में बाइक की मांग कर रहा था. मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी. पंचायत में मुकेश कुमार यादव ने अपनी पत्नी अंजू देवी को ठीक से रखने की बात कही थी. वर्ष 2018 में अंजू देवी ने एक बेटी को भी जन्म दिया था. अंजू देवी ने मायके में ही बेटी को जन्म दिया था.
ससुराल पक्ष से आरोपी ने की थी दहेज में बाइक की डिमांडः बेटी के जन्म के बाद मुकेश कुमार यादव अंजू देवी को लेकर अपने घर जा रहा था. इसी क्रम में उसने अंजू देवी के परिवार वालों से कहा था कि दहेज में बाइक चाहिए. बाइक नहीं मिलने पर वह अंजू देवी की हत्या कर देगा. इसके बाद मुकेश कुमार यादव अंजू देवी को अपने घर ले गया और हत्या कर शव को छुपा दिया था.
गला दबाकर पत्नी को उतारा था मौत के घाटःशिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए शव को बरामद किया था. पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई थी कि अंजू देवी की गला दबाकर हत्या की गई थी. मामले में मृतका के पिता तेतर यादव ने वर्ष 2019 में मुकेश कुमार यादव और अन्य परिजनों के खिलाफ लेस्लीगंज थाना में एफआईआर दर्ज करायी थी.