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Palamu Court Justice: दहेज हत्या के दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा, पलामू कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सुनाया फैसला - शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे

दहेज हत्या के दो दोषियों को पलामू कोर्ट ने 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. दोनों ही मामले वर्ष 2021 के हैं. पीड़ित परिजनों को लगभग दो साल के बाद इंसाफ मिला है.

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Palamu Court Sentenced 10 Years Imprisonment

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Published : Jun 30, 2023, 8:24 PM IST

पलामूःपलामू कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में दहेज हत्यारों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. दोनों मामलों में पति को सजा सुनाई गई है. दरअसल, पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के काला पहाड़ के रहने वाले बदेश साव की बेटी पूजा की अंतरजातीय शादी राकेश कुमार नामक युवक के साथ हुई थी. शादी के एक वर्ष बाद राकेश और उसके परिजन पूजा को अंतरजातीय विवाह बताकर और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. परिजन दो लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. पूरे मामले में पीड़िता ने महिला थाना में आवेदन देकर गुहार भी लगाई थी.

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20 जून 2021 को पूजा की गला दबाकर की गई थी हत्याः इसी क्रम में 20 जून 2021 को पूजा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पूजा के पिता ने अपने दामाद राकेश कुमार और सास-ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. शुक्रवार को मामले में कोर्ट में सुनवाई करते हुए पति राकेश कुमार को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट मामले में अलग से सास और ससुर के खिलाफ सजा को लेकर विचार कर रही है.

दूसरे मामले में पलामू कोर्ट में सुनवाई करते हुए दहेज लोभी जीतराम नामक व्यक्ति को सश्रम 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, जीतराम नामक व्यक्ति ने पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के रहने वाले लक्ष्मी देवी एक साथ तीन मार्च 2017 को शादी की थी. शादी के बाद जीतराम और उसके परिवार लक्ष्मी देवी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दहेज की मांग करते थे. परिजनों ने लक्ष्मी के पति और परिजनों के कई किस्तों में रुपए भी दिए थे.

25 फरवरी 2021 को लक्ष्मी देवी को भी गला घोंट कर मार डाला गया थाःदहेज लोभियों ने 25 फरवरी 2021 को लक्ष्मी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. पूरे मामले में लक्ष्मी देवी के पति जीतराम और अन्य परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई करते हुए जीतराम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला था.

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