पलामू में मुखिया प्रत्याशी ने नामांकन के लिए दिया बिहार का जाति प्रणाम पत्र, सीओ ने बताया गैरकानूनी
पलामू में पंचायत चुनाव को लेकर जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है. प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं. इसी बीच पलामू में एक महिला, मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंची. हद तो यह कर दी कि अपने नॉमिनेशन में पहले उसने बिहार का जाति प्रमाण पत्र दिया. जब गलती का अहसास हुए तो तुरंत झारखंड का जाति प्रमाण पत्र दे दिया. जिसे सीओ ने अवैध करार दिया है.
पलामूः पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. पहले चरण के लिए नामांकन का समय शनिवार को खत्म हो गया. दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. इन सबके बीच पलामू में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है. एक महिला मुखिया प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान बिहार का जाति प्रमाण पत्र जमा किया. बाद में मुखिया प्रत्याशी ने झारखंड से जारी जाति प्रमाण पत्र नामांकन के लिए संलग्न किया. जाति प्रमाण पत्र की जांच सीओ सह निर्वाची पदाधिकारी ने किया. जांच में पाया गया कि महिला प्रत्याशी द्वारा झारखंड का प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र गैरकानूनी है.
जांच के बाद महिला मुखिया प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. नामांकन पत्रों की स्कूटनी के दौरान एक बार फिर से महिला मुखिया प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकारी अधिकारी कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे. पूरे मामले में पलामू के हुसैनाबाद के अंचल अधिकारी से निर्वाचित पदाधिकारी ने एक अधिकृत बयान भी जारी किया है. जारी बयान में बताया गया है कि सपना कुमारी नामक महिला ने हुसैनाबाद के उर्दूवार मंजुराह पंचायत के मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. नामांकन पत्र के साथ बिहार का जाति प्रमाण पत्र लगाया गया था. बाद में नामांकन पत्र के साथ झारखंड का जाति प्रमाण पत्र लगाया गया.
बिहार द्वारा जाति प्रमाण पत्र में सपना देवी के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान था. झारखंड द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में भी सपना कुमारी के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान अंकित था लेकिन उनका पता झारखंड दर्शाया गया था. मामले में अंचलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र की जांच करवाई तो पता चला कि गलत तरीके से वंशावली बनाकर जाति प्रमण पत्र जारी करवाया गया है. जिसके बाद हुसैनाबाद के अंचलाधिकारी ने प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है.