पलामूः आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू कोर्ट में लालू यादव की पेशी हुई. कोर्ट में उन्होंने अपनी गलती मान ली. जिसके बाद 6 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए उन्हें बरी कर दिया गया. कोर्ट से निकलने के बाद लालू यादव के चेहरे पर सुकून दिखा. मामला साल 2009 का था.
ये भी पढ़ेंःआचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव ने मांगी माफी, 6 हजार रुपए जुर्माना लगा कर कोर्ट ने किया बरी
बता दें कि न्यायाधीश एसके मुंडा की अदालत में लालू यादव पेश हुए. करीब 20 मिनट तक सुनवाई चली. इस दौरान कोर्ट में लालू यादव ने अपनी सफाई देते हुए काफी धीमी आवाज में कहा कि पायलट की भूल थी. जिस कारण हेलीकॉप्टर दूसरी जगह उतरा. उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की. जिसके बाद कोर्ट ने 6 हजार रूपए का जुर्माना लगाकर उन्हें बरी कर दिया. लालू प्रसाद के अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू ने जुर्माने की राशि को पलामू कोर्ट में जमा किया. पूरी सुनवाई के दौरान पलामू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव पर कोई टिप्पणी नहीं की गई.
सफेद कुर्ता में गाड़ी से उतर कर खुद कोर्ट रूम तक गए लालू, किसी से नहीं लिया सहाराः लालू प्रसाद यादव सुबह करीब 7:30 बजे फॉर्च्यूनर गाड़ी से पलामू कोर्ट पंहुचे. करीब 8:00 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई हो गई. लाल यादव की गाड़ी कोर्ट के अंदर तक गई थी. गाड़ी से उतरने के बाद लालू प्रसाद यादव बिना किसी सहारे के कोर्ट रूम तक गए और भोला यादव का सहारा लेकर कोर्ट रूम से बाहर निकले. पूरी सुनवाई और कोर्ट आने जाने के क्रम में लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था. कोर्ट के बाहर लालू प्रसाद यादव के सभी सेवादारों को रोक दिया गया था.
बता दें कि लालू यादव इस मामले में मार्च 2018 से मई 2018 तक सजा पूर्व में ही काट चुके थे. उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188, 279 ,290 ,291 / 34,व 127 (3) आरपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र प्रसाद सिंह ने पैरवी की. वहीं सरकार की ओर से एपीपी अविनाश शुक्ला पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान न्यायालय के बाहर लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था. लालू प्रसाद यादव का दीदार करने के लिए लोगों की निगाहें टिकी रही.