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पलामूः अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में शुरू हुई ट्रूनेट से कोविड जांच, जल्द प्राप्त होगी रिपोर्ट

पलामू अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. रत्नेश कुमार ने ट्रूनेट से कोरोना जांच की शुरुआत की है. वहीं, उपायुक्त ने भाईबिगहा ग्राम के चिंहित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. साथ ही कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए है.

covid test from trunet machine
ट्रूनेट से कोविड जांच

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Published : Sep 13, 2020, 12:19 PM IST

पलामू: जिले के अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में ट्रूनेट से कोरोना वायरस की जांच की शुरुआत की गई है. अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. रत्नेश कुमार ने कोरोना जांच की विधिवत शुरुआत की है. उन्होंने बताया कि ट्रूनेट जांच की सुविधा हो जाने से अधिक लोगों की जांच करने में सुविधा होगी. साथ ही जल्द रिपोर्ट भी प्राप्त हो पाएगी.

चिंहित स्थान कंटेनमेंट जोन घोषित
उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार शशि रंजन ने कोविड संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत हैदरनगर प्रखंड के हैदरनगर पश्चिमी पंचायत में स्थित भाईबिगहा ग्राम के चिंहित स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है. उन्होंने जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के लिए चिंहित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया है. ताकि कोविड के प्रसार को रोका जा सके.

घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय किया जाए
उपायुक्त ने इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित राहुल देव प्रखंड विकास पदाधिकारी हैदरनगर एमएचए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने और लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है.

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आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य
वहीं, उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री और एग्जिट होगा. कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर आने- जाने वाले लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि भी की जाएगी. उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश की अनुमति सिर्फ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, एसेंशियल सप्लाईज की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत वाहन चालक या डिलीवरी ब्वॉय और बिजली, पानी सप्लाई, साफ-सफाई हेतु प्राधिकृत मैन पावर को होगी. इसके अलावा आवश्यकता अनुसार वाहन, प्रशासनिक वाहन, एंबुलेंस, शव वाहन, अग्निशमन वाहन इत्यादि का भी प्रवेश अनुमन्य होगा.

उपायुक्त ने लोगों से की अपील
उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहे. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकाने, निजी और सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे.

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