पलामूः घूसखोर राजस्व कर्मचारी को पलामू कोर्ट ने 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई (Bribery revenue employee sentenced to five years)है. इसके साथ ही राजस्व कर्मचारी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने 27 अक्टूबर 2015 को कार्रवाई करते हुए घूस लेने के आरोप में राजस्व कर्मचारी अवधेश प्रसाद सोनी को गिरफ्तार किया था.
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दरअसल 2015 में पलामू के पिपरा के रहने वाले केश्वर सोनी ने एसीबी में शिकायत की थी कि जमीन के म्यूटेशन के नाम पर कर्मचारी छह हजार रुपये घूस मांग रहा है. इसी शिकायत के आलोक में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था. गुरुवार को पलामू व्यवहार न्यायालय के एंटी करप्शन के स्पेशल जज अमरेश कुमार की अदालत ने अवधेश प्रसाद सोनी उर्फ अवधेश सोनी को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई.
राजस्व कर्मचारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. राजस्व कर्मचारी अवधेश प्रसाद सोनी पिपरा में तैनात थे. तैनाती के दौरान ही उसने जमीन के म्यूटेशन के लिए घूस मांगा था. उस दौरान एसीबी की रांची की टीम ने पलामू के पिपरा के इलाके में ट्रैप करते हुए राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया था. पूरे मामले में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पलामू कोर्ट ने राजस्व कर्मचारी को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. एसीबी ने मामले में अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. पलामू कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है. एक धारा में पांच वर्ष की कारावास जबकि दूसरी धारा में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.