पलामू: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने यह पहल की है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू पदार्थों का सेवन करने पर आईपीसी की धारा 268 या 269 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे व्यक्ति पर 6 माह के कारावास और 200 का आर्थिक दंड लगाया जाएगा.
पलामू में तंबाकू पदार्थों के सेवन पर लगा बैन, खाया तो 6 महीने तक खानी पड़ेगी जेल की हवा - पलामू जिला प्रशासन
पलामू जिला प्रशासन ने तंबाकू और उसके उत्पाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. मामले में पलामू डीसी डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने आदेश जारी किया है.
![पलामू में तंबाकू पदार्थों के सेवन पर लगा बैन, खाया तो 6 महीने तक खानी पड़ेगी जेल की हवा Ban on consumption of tobacco products in Palamu](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-6739672-343-6739672-1586518943095.jpg)
पलामू में तंबाकू पदार्थों के सेवन पर लगा बैन
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प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तंबाकू पदार्थ का सेवन करने वाले लोग सड़कों पर थूकते हैं. थूकने से वायरस का संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है. साथ ही साथ वातावरण दूषित होता है और गंदगी फैलती है, जिस कारण पलामू जिला प्रशासन ने तंबाकू और उसके उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है. कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है.