पाकुड़: जिले में पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन कर हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा था. इस मामले में हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बीच पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ दंड संहिता की धारा 133 के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात कुमार की अदालत में वाद दायर किया गया है.
क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई
अनुमंडल दंडाधिकारी प्रभात कुमार ने संबंधित क्रशर मशीनों के संचालकों को कार्यस्थल पर काम करने की मनाही का आदेश देते हुए कारण भी पूछा है. जिन क्रशर संचालकों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई की गई है, उनमें होबू शेख, लूतफुल हक, श्री गुरु स्टोन वर्क्स, ख्वाजा बाबा स्टोन वर्क्स, वेस्ट स्टोन प्रोडक्शन, मोतिउर रहमान, नारायण स्टोन वर्क्स, अनुप सिन्हा विश्वास, सनाउल हक, अख्तर हुसैन प्रमुख कारोबारी शामिल है. इन पत्थर कारोबारियों की ओर से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा था.