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तरबूज की चोरी करने पर महिला ने पीट पीटकर ले ली थी बच्चे की जान, अब अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा

Lohardaga Civil Court ने एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. महिला पर एक बच्चे की हत्या का आरोप है.

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Published : Aug 16, 2022, 7:56 PM IST

Woman sentenced to life imprisonment for murder of child
लोहरदगा में बच्चे की पीट पीटकर जान लेने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा

लोहरदगा: भंडरा थाना (Bhandra Police Station) क्षेत्र के बड़ा अंबेरा गांव में 17 मई 2021 को एक बच्चे की एक महिला ने पीट पीटकर जान ले ली थी. महिला बड़ा अंबेरा गांव की रहने वाली अनिल उरांव की पत्नी संगीता उरांव है. संगीता ने सिर्फ तरबूज की चोरी के आरोप में बच्चे की पिटाई की, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान 19 मई 2021 को उसकी मौत हो गई. इस मामले में लोहरदगा सिविल कोर्ट (Lohardaga Civil Court) के एडीजे थ्री की अदालत ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा (sentenced to life imprisonment) सुनाई है.

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बता दें कि बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने भंडरा थाने में कांड संख्या 21/21 दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने आरोपी संगीता उरांव को आजीवन कारावास के साथ साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर महिला को 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. फिलहाल महिला न्यायिक हिरासत में है.

महिला पर आरोप था कि बच्चा खेत से तरबूज की चोरी कर रहा था. इसी दौरान आरोप में महिला ने बच्चे पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद बच्चे की मौत हो गई थी. इस घटना से लोग हैरान थे. स्थानीय लोगों का कहना था कि सिर्फ एक तरबूज चोरी करने की सजा बच्चे को अपनी जान गंवा कर भुगतनी पड़ी. यह किस तरह का न्याय था. हालांकि, अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा दी है.

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